जिलाधिकारी ने मोबाइल गेहूं क्रय केंद्र का निरीक्षण कर गेहूं खरीद का शुभारंभ किया, किसानों को सुविधाएं देने के निर्देश

27 मार्च को पहली खरीद से समर्थन मूल्य 2425 रूपये प्रति कुंतल की दर से अलीगढ़ मंडल में हुआ गेंहू खरीद का शुभारंभ

 

नई दिल्ली : जिलाधिकारी संजीव रंजन ने गुरुवार को ब्लाॅक धनीपुर के गाँव कोछोड पहुंच कर गेहूँ खरीद के लिए मोबाइल क्रय केंद्र का निरीक्षण किया और वहां की व्यवस्थाओं का जायजा लिया। इस दौरान उन्होंने विधि विधान से पूजा अर्चना कर गेहूं खरीद का शुभारंभ किया। निरीक्षण के दौरान उन्होंने किसानों से बातचीत कर उनकी समस्याएं सुनीं और अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए। खेत स्वामी विजय कुमार सिंह ने बताया कि उनके पास 50 बीघा खेत में गेहूँ है, उपज अच्छी हुई है। वह सदैव ही सरकारी क्रय केंद्र पर ही उपज बेचते आए हैं। इस दौरान किसान विजय सिंह ने डिप्टी आरएमओ राजीव कुलश्रेष्ठ एवं विपणन निरीक्षक खुशबू वार्ष्णेय की कार्यशैली की भूरि-भूरि प्रसंशा भी की।

जिलाधिकारी ने किसानों को समय पर भुगतान सुनिश्चित करने, तौल प्रक्रिया को पारदर्शी रखने और केंद्र पर सभी सुविधाएं उपलब्ध कराने के निर्देश दिए। उन्होंने अधिकारियों को यह भी सुनिश्चित करने को कहा कि किसी भी किसान को अनावश्यक परेशानी न हो और क्रय केंद्र पर पानी, छाया व बैठने की उचित व्यवस्था हो। जिलाधिकारी ने केंद्र की व्यवस्थाओं पर संतोष व्यक्त करते हुए कहा कि किसानों की सुविधा के लिए प्रशासन पूरी तरह से प्रतिबद्ध है।

जिला खाद्य विपणन अधिकारी राजीव कुमार कुलश्रेष्ठ ने बताया कि शासन की महत्वपूर्ण गेहूँ खरीद योजना वर्ष 2024-25 की 17 मार्च 2025 से आरम्भ हो चुकी है। शासन द्वारा मानक के अनुरूप गेहूँ का मूल्य रूपये 2425 प्रति कुन्तल निर्धारित किया गया है और केन्द्र पर गेहूँ की उतराई व छनाई हेतु अलग से रु0 20 प्रति कुन्तल की प्रतिपूर्ति करने की व्यवस्था की गयी है।

उक्त जानकारी देते हुए उन्होंने बताया कि गेहूँ की बिक्री के पूर्व विभाग की वेबसाइट www.fcs.up.gov.in पर पंजीकरण कराना अनिवार्य होगा। पंजीकरण प्रकिया आरम्भ हो चुकी है। कृषक पंजीकरण को आसान बनाने के लिए ओटीपी आधारित व्यवस्था समाप्त कर दी गयी है। पंजीकरण किसी भी जनसुविधा केन्द्र, साइबर कैफे से या स्वयं के द्वारा किया जा सकता है। किसान भाई पंजीकरण कराते समय स्वयं का आधार कार्ड एवं खतौनी अवश्य लेकर जायें। गत वर्ष में खरीद के लिए पंजीकरण करा चुके कृषकों को गेहूँ विक्रय के लिए पुनः पंजीकरण कराने की आवश्यकता नहीं है, परन्तु उक्त पंजीकरण को संशोधित कर पुनः लॉक कराना होगा। निरीक्षण के दौरान सी0डी0ओ0 एवं सम्भागीय खाद्य नियंत्रक प्रखर कुमार सिंह, सम्भागीय खाद्य विपणन अधिकारी राममूर्ति वर्मा, जिला खाद्य विपणन अधिकारी राजीव कुमार कुलश्रेष्ठ, विपणन निरीक्षक खुशबू वार्ष्णेय सहित अन्य अधिकारी एवं कर्मचारी मौजूद रहे।

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